Monday, 6 December 2021

सीमित मात्रा में ड्रग्स रखना नहीं होगा अपराध! आज लोकसभा में पेश होगा ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस’ बिल

आज लोकसभा में पेश होने वाले इस बिल का उद्देश्य निजी उपभोग के लिए सीमिति मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यह बिल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की ड्राफ्टिंग त्रुटि को ठीक करने के लिए पेश किया जाएगा।

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